मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर के मामले में छह को पांच साल की सजा और जुर्माना

मुजफ्फरनगर। अदालत ने गैंगस्टर के मामले में छह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। मामले का सत्र परीक्षण अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) अशोक कुमार की अदालत में हुआ।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया प्रकरण थाना कांधला जनपद शामली का है।

20 सितंबर 2010 का ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना निवासी वीरसेन अपनी ससुराल ग्राम किंवाना थाना कांधला आया हुआ था। शाम पांच बजे के करीब वादी की पत्नी राजेश व सास रणधीरी खेत से घर आ रहे थे। दोनों के घर के नजदीक पहुंचने पर दोषी काला, सोनू, नरेश, सुरेश, रामनिवास, देशपाल उर्फ़ मोटा ने वीरसैन की पत्नी राजेश और सास रणधीरी को जान से मारने का प्रयास करते हुए मारपीट की थी। बाद में वादी की पत्नी और सास को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था।

थाना कांधला पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और तफ्तीश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सुशील दुबे ने हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। उस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों का गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया। हालांकि दोहरे हत्याकांड में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए। मगर, गैंगस्टर के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय ने सभी को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है।

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