असम सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए परिधान संबंधी नियम तय किये

गुवाहाटी, असम सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए परिधान संबंधी नियम तय करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षकों को ऐसे कपड़े पहनने की ‘‘आदत’’ है जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं लगते।

शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सौम्य रंग वाल ‘औपचारिक’ परिधान पहनकर ही कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना चाहिए और उन्हें ‘पार्टी’ आदि में पहने जाने वाले परिधान नहीं पहनने चाहिए।

शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने आदेश शनिवार को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, ‘‘मैं स्कूल के शिक्षकों के लिए परिधान संबंधी नियमों के बारे में स्पष्टता के लिए अधिसूचना साझा कर रहा हूं।’’

अधिसूचना में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ शिक्षकों को ‘अपनी पसंद की परिधान पहनने की आदत होती है जो कभी-कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार्य नहीं लगते।’’

निर्धारित परिधान नियम के अनुसार, पुरुष शिक्षकों को ‘औपचारिक’ परिधान ही पहननी चाहिए, जिसमें ‘फॉर्मल’ शर्ट-पैंट स्वीकृत परिधान है।

वहीं महिला शिक्षकों को ‘सलवार सूट/साड़ी/मेखेला-चादर’ पहना चाहिए, न कि टी-शर्ट, जींस और लेगिंग जैसे परिधान।

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