समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी से जुड़े मामले में वॉयस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, आजम खान पर आरोप है कि 2007 में उन्होंने रामपुर में एक सार्वजनिक सभा में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इस अपराध में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी आजम खान को राहत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है.
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराते हुए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके पहले भी भड़काऊ भाषण देने के एक अन्य मामले में खान को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा दी थी.