उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता

नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को ये आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें प्रति माह 75 हजार रुपये गुजार-भत्ता के तौर पर देने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि पिता अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जो वयस्क हो गए हैं। अब्दुल्ला को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। निचली अदालत के खिलाफ पायल की याचिक पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here