अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपितों को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। पिछले नियत तिथि पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी शनि ने कोर्ट से अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय मांगा था। आरोपी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त किए गए हैं। तीनों आरोपित जिला कारागार प्रतापगढ़ में बंद हैं।
मुकदमे का ट्रायल जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रहा है। आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोंपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपितों पर आरोप तय होना है। इस मामले में आज फैसला आ सकता है।