अदालत ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला 6 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया। अदालत को तय करना है कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना है या नहीं। पटियाला हास अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने कहा कि आदेश अभी तैयार नहीं है।
एक अगस्त को हुई कार्यवाही में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि मामले में पुलिस की जांच और उसके द्वारा सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।