अजित पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने के मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमें लगता है फिर से आमने सामने आने वाले हैं। अजित पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में शरद पवार समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है।

सूत्रों ने बताया कि याचिका अभी भी शरद पवार खेमे का समर्थन कर रहे कुछ विधायकों के खिलाफ दायर की गई है। यह कदम शरद पवार खेमे द्वारा अजित पवार गुट का समर्थन करने वाले लगभग 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद आया है। याचिका में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहाद, रोहित पवार, राजेश टोपे, अनिल देशमुख, संदीप क्षीरसागर, मानसिंह नाइक, प्राजक्ता तनपुरे, रवींद्र भुसारा, बालासाहेब पाटिल शामिल हैं।

अयोग्यता याचिका की सूची से नवाब मलिक, सुमन पाटिल, अशोक पवार और चेतन तुपे को बाहर कर दिया गया। कुछ दिन पहले, एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है।

चुनाव आयोग ने अजित समूह द्वारा दायर याचिका के बाद 6 अक्टूबर को एनसीपी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

अजित पवार ने इस साल जुलाई में अपने चाचा और एनसीपी संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here