आप सांसद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाते हुए   सांसद राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर ली है। चड्ढा को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत के सामने अपना रिप्रजेंटेशन देना होगा। चड्ढा ने निचली अदालत के पांच   अक्तूबर के आदेश को यहां चुनौती दी थी।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था। याचिका पर दो दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 12 अक्तूबर को अपना फैसला सुरक्षित लिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

निचली अदालत ने अपने पांच अक्तूबर के आदेश में कहा था कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आवंटन रद्द होने के बाद भी राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला रखने का अधिकार है। राघव चड्ढा की अर्जी के निपटारे तक वह अपने मौजूदा सरकारी बंगले में ही बने रहे सकते है। बेदखली की कार्रवाई पर रोक वाले निचली अदालत के 18 अप्रैल के आदेश को हाईकोर्ट ने रिवाइव किया है। यह राहत उनकी दूसरी अर्जी के निपटारे तक बनी रहेगी।

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