25 से घटकर 21 होगी ‘पीने’ की उम्र! बीयर को डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बेचने का भी सुझाव

राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री के नियमों में कुछ बदलाव संभव हैं. इसमें शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 25 से 21 साल किया जा सकता है. दरअसल, दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई कमिटी की तरफ से कई सिफारिशें की गईं हैं, अगर उन्हें माना गया तो ऐसा संभव है. कमिटी के सुझावों को माना गया तो सॉफ्ट शराब जैसे बीयर और वाइन आने वाले दिनों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी मिल सकती हैं. साथ ही साथ ड्राई डेज को घटाकर सिर्फ तीन किया जा सकता है.

बता दें कि सितंबर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह कमिटी बनाई थी. आबकारी आयुक्त को इसका चेयरमैन बनाया गया था. कमिटी को शराब के दाम तंत्र को आसान बनाने, शराब कारोबार में अन्य दिक्कतों का समाधान निकालने, राज्य के उत्पाद शुल्क में वृद्धि के उपाय सुझाए खोजने जैसे काम इस कमिटी को दिए गए थे।

शराब बिक्री पर कमिटी ने दिल्ली सरकार को क्या सुझाव दिए हैं

  •  बीयर और वाइन की डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी बिक्री होनी चाहिए.
  • ड्राई डेज को घटाकर तीन किया जाना चाहिए.
  • सभी 272 म्यूनिसिपल वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए. मतलब कुल 816.
  • NDMC में कुल 24 रीटेल वेंड्स (दुकान) हों.
  • इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 6 रीटेल वेंड्स हों.
  • पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र को 25 से घटाकर 21 करना चाहिए.

फिलहाल दिल्ली में शराब के 864 ठेके हैं, लेकिन किसी इलाके में इनकी संख्या ज्यादा तो कहीं कम है. आने वाले दिनों में कमिटी के इन सुझावों पर दिल्ली की जनता की राय मांगी जा सकती है.

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