एमवीए छोड़ने के लिए नहीं ठहराया जा सकता अयोग्य, शिंदे गुट ने कोर्ट में दी दलील

शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह अपने मतदाताओं के प्रति सच्चे थे। जेठमलानी ने कहा कि लोगों के फैसले के प्रति सच्चे थे क्योंकि शिवसेना ने (2019 के महाराष्ट्र चुनाव में) कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मतदाताओं के प्रति प्रतिज्ञा सरकार के पतन से कहीं ऊंचे स्तर पर है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे विचारधारा की लड़ाई में थे और इसीलिए उन्होंने एमवीए सरकार छोड़ दी।

एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ जून 2022 में महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात और असम सहित कई भाजपा शासित राज्यों में छिपने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और एमवीए सरकार टूट गई। बाद में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेन्द्र फड़णवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिंदे गुट ने मूल नाम बरकरार रखा और उद्धव ठाकरे गुट को एक नया पार्टी नाम मिला – शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ शिव सेना दो भागों में विभाजित हो गई।

चल रही सुनवाई प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा अपने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर है। महेश जेठमलानी ने दलील दी कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन था। उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ दिया। यह पद का लालच था जिसके कारण उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 

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