रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले 21 जनवरी को महाराष्ट्र के भायंदर में सनातन धर्म यात्रा पर कुछ अराजक तत्वों में हमला कर दिया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों पर जानलेवा हमले किए गए और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद से ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से भी एक ताजा घटना सामने आई हैं। जहां कुछ अज्ञात लोगों ने वहां मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ की। अधिकारियों ने बुधवार को मामले की जानकारी दी। इस घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब पहले से ही महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति बहाल हो जाएगी।
अज्ञात लोगों ने दुकानों को फिर बनाया निशाना
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार रात अज्ञात लोगों ने काशीमीरा, नया नगर, नवघर इलाकों में स्थित दुकानों में तोड़फोड़ की। गौरतलब है कि तीन दिन पहले नया नगर में पहले दो समुदायों में एक झड़प हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर सवार कुछ लोगों ने दुकानों को निशाना बनाया है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पहुंचेंगे आरोपियों तक- पुलिस
मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इलाके की कुछ दुकानों को अराजक तत्वों ने निशान बनाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि सोमवार को बोरीवली गांव में एक जुलूस पर हमले के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अफवाहों पर न दें ध्यान और न ही करें फॉरवर्ड- पुलिस
पुलिस ने एक नोट जारी कर लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी वीडियो पर ध्यान न देने की अपील की हैं। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। पुलिस ने कहा लोगों को न तो फर्जी वीडियो संदेशों पर ध्यान देना चाहिए और न ही उन्हें आगे किसी को फॉरवर्ड करना चाहिए।
केस चला तो बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा- कोर्ट
तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक आवारा कुत्ते की जान जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किशोर के खिलाफ केस शुरु हुआ तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।
युवक का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा- कोर्ट
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने 16 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि युवक ने आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए 5,000 रुपये का दान दिया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 20 साल का एक लड़का है। वह इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र है और उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है। आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उसका करियर और भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि युवक ने अपने खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।