मानहानि के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी केस में जमानत मिल गई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। बता दें कि उन्हें सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या के आरोपी के रूप में संदर्भित करने के लिए मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। राहुल गांधी को 25,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। उन्होंने अपनी टिप्पणी में किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए अदालत में खुद को निर्दोष बताया। यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु में गांधी द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन से उपजा है, जहां उन्होंने कथित तौर पर शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गांधी पर शाह की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त, 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।

मिश्रा ने विशेष रूप से गांधी के बयान का हवाला दिया कि भाजपा, स्वच्छ राजनीति का पालन करने का दावा करने के बावजूद, एक पार्टी अध्यक्ष है जो एक हत्या के मामले में “आरोपी” थे। गांधी की टिप्पणी के समय शाह भाजपा अध्यक्ष थे। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2014 में शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले से बरी कर दिया था, जिसमें उन्हें गुजरात के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते समय आरोपी बनाया गया था।

अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण 18 जनवरी को अदालत की पिछली सुनवाई से गांधी की अनुपस्थिति की भाजपा ने आलोचना की थी। आज की जमानत उनके वकीलों द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आई है।

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