भाजपा विधायक श्याम बिहारी को बड़ी राहत, चुनाव के दौरान दर्ज हुए चारों मुकदमे वापस

बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के खिलाफ वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान दर्ज हुए चार मुकदमों को शासन के आदेश के बाद न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए वापस ले लिया गया। इससे विधायक को खासी राहत मिली है।

विशेष लोक अभियोजक एमपीएमएलए कोर्ट अचिंत द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान श्याम बिहारी लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। दीवार लेखन का खर्च भी प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा गया था। दूसरे दलों की शिकायत पर अधिकारियों ने आईपीसी की धारा 171 एच के तहत फरीदपुर कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। बाद में श्याम बिहारी फरीदपुर से विधायक चुने गए। 

इधर, पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिया था। शासन ने इन मुकदमों को वापस लेने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अर्जी दी गई। बीते माह उच्च न्यायालय की ओर से चारों मुकदमों में अलग-अलग अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके बाद स्थानीय एमपीएमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अर्जी को स्वीकार कर लिया। 

मंत्री पर दर्ज मुकदमा भी हो चुका है वापस
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी तीन महीने पहले शासन ने वापस ले लिया था। वर्ष 2010 में बसपा सुप्रीमो मायावती का पुतला फूंकने पर धर्मपाल सिंह, सचिन व ओमकार वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक आरोपी ओमकार की मृत्यु हो चुकी है। उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी की तरफ से 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमा वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 

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