देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें, ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी

कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन सीट से सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित उम्मीदवार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पिछले महीने प्रज्ज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, इसके सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है।

रेवन्ना से जुड़े कई वायरल वीडियो सामने आने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। सांसदों और विधायकों की एक विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में इनके पिता और होलेनारसिपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं। 

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप भी है। इस मामले में हाल ही में उन्होंने चार दिन जेल में बिताए थे। फिलहाल वह जमानत पर हैं।

यह है मामला
कर्नाटक के बहुचर्चित पेन ड्राइव / अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना का नाम जुड़ा है। 33 साल के प्रज्ज्वल पर महिलाओं के यौन शोषण करने के कई मामले दर्ज हैं। इस घोटाले ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा-जेडीएस के बीच राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि प्रज्ज्वल कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सांसद से जुड़े वीडियो सामने आने लगे, वह वोटिंग खत्म होने के बाद वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गए थे। फिलहाल फरार है। उसे वापस लाने के प्रयास में उसके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई
इससे पहले, आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एचडी के भी विदेश भागने की आशंका के बीच यह नोटिस जारी किया गया था। बंगलूरू की जन-प्रतिनिधि अदालत के जस्टिस संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने अश्लील वीडियो मामले में पिता-पुत्र की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके तुरंत बाद, एसआईटी पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के घर पहुंची और उनके बेटे एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया था। एचडी व उनके विश्वासपात्र सतीश बबन्ना के खिलाफ मैसूरू में एक युवक ने अपनी मां के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। आरोप था, रेवन्ना के घर पर काम करने वाली उसकी मां का रेवन्ना पिता-पुत्र ने यौन शोषण किया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद से महिला लापता है। इस मामले में बबन्ना पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया, एचडी रेवन्ना के भी विदेश भागने की आशंका के चलते दूसरा लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पहला लुकआउट नोटिस एचडी व प्रज्ज्वल के खिलाफ तब जारी हुआ था, जब उन्होंने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था।

27 अप्रैल को विदेश चले गए थे प्रज्ज्वल
खबर थी कि कर्नाटक में पहले चरण के मतदान के बाद प्रज्ज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था, जिस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि प्रज्ज्वल को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है।

विशेष अदालत से भी नहीं मिली राहत
मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए रेवन्ना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रेवन्ना के वकीलों ने अदालत से वादा किया कि अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली गई तो वह एसआईटी की पूछताछ में शामिल होंगे। उधर एसआईटी के वकील द्वारा जमानत याचिका पर आपत्ति जताई गई थी। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने मैसूर जिले के कालेनहल्ली गांव में तलाशी की, तो एक फार्महाउस से अपहृत महिला पाई गई। बताया गया है कि यह फार्महाउस रेवन्ना के एक सहयोगी का है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। एचडी रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) (फिरौती के लिए अपहरण, आदि), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाया गया था।

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