अदालत ने सीएम आवास में आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। तीस हजारी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि जमानत मिलने पर बिभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
कुमार की पहली नियमित जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 27 मई को खारिज की थी। उनकी दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया कि मालीवाल एक महिला हैं और आम आदमी पार्टी की मौजूदा सांसद हैं। वह अपनी ही राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं।
अदालत ने कहा कि उसके आरोपों पर विचार करते हुए कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे बेरहमी से पीटा गया व आवेदक बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास के ड्राइंग रूम में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई।