गिरफ्तारी पर सीबीआई का दावा, केजरीवाल को छोड़ सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अन्य सभी आरोपियों की भूमिकाओं की जांच पूरी हो गई है और आबकारी नीति मामले के संबंध में केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है।

सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई ने आगे कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका और जांच की आगे जांच की गई है, और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो गई है।

सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा पहले दिया गया बयान केजरीवाल को छोड़कर मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों से संबंधित था।इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया था कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत और आरोप पत्र जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर किया जाएगा और उसके तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट ट्रायल के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

उक्त दलीलों के प्रकाश में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित 6-8 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है। सॉलिसिटर जनरल द्वारा आश्वासन के अनुसार अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को अपनी प्रार्थना को फिर से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के साथ इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा।मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि सीबीआई बयानों को गलत तरीके से गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। 22 मार्च को कोर्ट द्वारा पारित न्यायिक आदेश में कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है।

सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि दाखिल स्टेटस रिपोर्ट इसके विपरीत है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी।इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।

कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार के खर्चों के लिए बैंक चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर तीसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पहलू पर भी अपनी सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने आरोपपत्र के कुछ पन्नों पर गलत पृष्ठांकन होने का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई 2024 तक टाल दी।

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