कर्नाटक में इन दिनों महर्षि वाल्मिकी कॉपरेशन में हुआ 187 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच राज्य के वक्फ बोर्ड में भी कथित धांधली के आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं।
क्या हैं आरोप
कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मौजूदा सीईओ मीर अहमद अब्बास ने पूर्व सीईओ जुल्फीकारुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए चार करोड़ रुपये के फंड की धांधली का आरोप लगाया है। शिकायत पर पूर्व सीईओ पर बोर्ड को आठ करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप लगाया गया है। बंगलूरू के ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि राज्य सरकार ने गुलबर्गा दरगाह से जुड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन ली थी, इसके एवज में 2.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
साथ ही वक्फ बोर्ड को इसके बदले में कर्नाटक सरकार के धार्मिक न्यास विभाग से 1.79 करोड़ रुपये भी मिले थे। इस तरह इंडियन बैंक की बेन्सन टाउन शाखा में चार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की गई। 26 नवंबर 2016 को ये रकम विजया बैंक में तत्कालीन सीईओ जुल्फीकारुल्ला के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।
शिकायतकर्ता का आरोप- वक्फ बोर्ड को हुआ आठ करोड़ का नुकसान
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन सीईओ ने इस रकम की जानकारी वक्फ बोर्ड को नहीं दी थी, जिससे इस रकम पर लगने वाले ब्याज और निवेश की रकम सहित वक्फ बोर्ड को कुल आठ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस मामले में आरोपी पूर्व सीईओ से जवाब मांगा गया था, लेकिन पूर्व सीईओ इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।