हिमाचल कैबिनेट: जलशक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 419 पद

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न विभागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग वृत्त खोलने और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल और परवाणू में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। सुबाथू उपमंडल के क्षेत्राधिकार को अर्की मंडल से धर्मपुर मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के गगरेट और अंब विद्युत मंडलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। लोगों की सुविधा के लिए परागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खंडों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति दी। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय हुआ। जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शिमला-धर्मशाला-शिमला में सप्ताह में सात दिन के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

भौतिक स्टांप पेपर में एक अगस्त से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट
राज्य मंत्रिमंडल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टांप विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टांप पेपर को एक अगस्त 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।

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