केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, ध्रुव राठी से जुड़ा मामला

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। इसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती दी है।

जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकारा है कि मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे ‘गलती हुई है।’ शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं।

केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा था?

केजरीवाल ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है। शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केजरीवाल ‘एक्स’ या ‘इंस्टाग्राम’ जैसे इंटरनेट मीडिया मंच पर माफीनामा जारी कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि अब जबकि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर चुका है कि उससे गलती हुई है तो क्या वह मामले को बंद करना चाहते हैं। सांकृत्यायन ने दावा किया था कि जर्मनी में रहने वाले राठी ने ‘बीजेपी आइटी सेल पार्ट-2’ शीर्षक वाली वीडियो साझा की थी।

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