बंगाल में सीआईएसएफ की तैनाती, केंद्र ने एससी का दरवाजा खटखटाया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। आवेदन में उसे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को जरूरी सुविधाएं नहीं दीं। इस अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। 

आवेदन में सरकार ने कहा कि आवास, परिवहन, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और कमी के कारण सीआईएसएफ कर्मियों को ड्यूटी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीआईएसएफ को पूरा सहयोग देने और 20 अगस्त के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या जानबूझकर अनुपालन न करने के लिए अवमानना की कार्यवाही का सामना करने का निर्देश देने की मांग की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त के आदेश में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को खौफनाक करार देते हुए कई निर्देश जारी किए थे। जिसमें डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दस सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन करना भी शामिल है। 

इसके अलावा, कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय ने दायर आवेदन में कहा कि यह आवेदन आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती के संबंध में है, ताकि जहां डॉक्टर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 

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