हरियाणा में सीएम सैनी का बड़ा फैसला, अनूसचित जाति में वर्गीकरण को दी मंजूरी

हरियाणा में फिर से सत्ता में आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बड़ा फैसला का ऐलान किया. उन्होंने अनुसूचित जातियों के भीतर उप श्रेणी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन सीएम सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 17 अगस्त को हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई.

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण कोटा का प्रावधान शामिल है.

मंत्रिंमडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया. हमने फैसला किया है कि हम अनुसूचित जाति के वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसे लागू करेंगे.

हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट मानी

सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा अनुसूचित आयोग ने सिफारिश की थी कि इस कोटे का 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किया जाए.

उन्होंने साफ किया कि ये नियम विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता के नियमों के अनुरूप ही लागू किया जाएगा.

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