जल्द ही उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूसीसी…कमेटी ने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द ही लागू की जा सकती है. यूसीसी को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी ने आज शुक्रवार को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया. सरकार को सौंपे गए ड्राफ्ट में चार भाग शामिल हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे जल्द ही लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकती है.

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में कहा कि राज्य में सबको समान अवसर मिलें, यह हमारा प्रयास है. सीएम धामी ने राज्य की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं जनता का आभारी हूं, जिसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यह कार्य कर सकूं.

ड्राफ्ट के चार भाग

ड्राफ्ट में नियमावली के मुख्य रूप से चार भाग हैं, जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, तथा उत्तराधिकार संबंधी नियम शामिल हैं.

सीएम धामी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने पर विचार किया जा रहा है. सीएम के इस बयान से उम्मीद जताई जा रही है कि इसी दिन यह कानून राज्य में लागू होगा.

सबको समान अधिकार

सीएम धामी ने कहा कि तैयार किया गया ड्राफ्ट जनता के लिए सुविधाजनक है. जनता को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन और अपील की सुविधा होगी.

सीएम धामी ने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करेंगे. इसके लिए जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी. बिल पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद सबको समान अधिकार देना है .यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है. धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा.

कुछ अहम बदलाव जो इसके लागू होने पर होंगे, उनमें सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही नियम कानून होगा, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा हलाला और इद्दत की प्रथा समाप्त होगी, संपत्तियों में लड़के और लड़की को बराबर का अधिकार होगा, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है जैसे प्रावधान शामिल हैं.

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