फोन टैपिंग केस में पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर फोन टैपिंग का मामला दर्ज हुआ था। लोकेश शर्मा पर फोन टैपिंग की सीडी मीडिया में वितरित करने का आरोप हैं। हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गिरफ्तार होने के बाद थाने से ही उन्हें जमानत मिल गई। कुछ ही घंटों बाद लोकेश शर्मा को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। मामले की जांच जारी है।

क्या है पूरा मामला
ये मामला सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 का है। मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर (नं. 50/2021) दर्ज करवाई थी। गहलोत सरकार पर बीजेपी ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके फोन अवैध रूप से टैप किए गए, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, आईटी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया गया। 

इस मामले को लेकर राजस्थान और दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबा विवाद चला। राजस्थान सरकार ने शुरुआत में दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारों पर सवाल उठाए, लेकिन 27 सितंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपना रुख बदलते हुए दिल्ली पुलिस की जांच को समर्थन देने का एलान किया। इसके बाद, लोकेश शर्मा ने अपनी एफआईआर खारिज करने की याचिका वापस ले ली थी।

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