सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला थाने से ही जमानत पर छूटा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को वीडियो कॉल कर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपित को सहायक खजांची थाना से ही जमानत दे दी गई। मामले में गिरफ्तार आरोपित भोजपुर के शाहपुर डूमरिया निवासी राम बाबू राय को थाने से जमानत मिलने को लेकर पुलिस का कहना है कि जिस मामले में सात वर्ष से कम सजा का प्रविधान है, उसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। वहीं, इस मामले में सहायक खजांची थानाध्यक्ष की लिखित शिकायत पर बीएनएस की धारा 352, 351(B) के तहत  राम बाबू राय पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले का अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक ज्योति कुमारी को बनाया गया है। आरोपित राम बाबू राय ने पुलिस के समक्ष जो बयान दिया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपित ने बयान दिया कि उसे अपना मोबाइल नंबर तक याद नहीं है। हालांकि, उस व्यक्ति का नाम और स्थान पूरी तरह से याद है, जिसने उसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। जिस मोबाइल से उसने वीडियो बनाया था उसे एक दिसंबर की रात को ही तालाब में फेंक दिया। उसका कहना है कि वह किसी लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानता है।राम बाबू राय ने पुलिस को बताया था कि चार-पांच वर्ष पूर्व ही वह जन अधिकार पार्टी (जाप) के एक नेता से मिला था। उसी ने उसको पप्पू यादव से मिलवाया था। कुछ दिन पहले पटना के यूको पार्क में घूमने गया था, इसी बीच उसकी मुलाकात राजेश यादव से हुई, जो पप्पू यादव का करीबी हैं। उनके साथ दो तीन और लोग थे। राजेश यादव के कहने पर ही उसने पप्पू यादव को वीडियो पर जान से मारने की धमकी दी थी।

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