दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, बार, क्लबों और रेस्तरां संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कानूनी आयु मानदंड के उल्लंघन का पता चलने के बाद सरकार की ओर से जारी पहचान प्रमाण की हार्ड कॉपी के माध्यम से ग्राहकों की आयु सत्यापित करें।
दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही परोसी जाती है। यह फैसला दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने हाल में अपनी टीमों के नियमित निरीक्षणों को मद्देनजर रखते हुए लिया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 25 वर्ष से कम आयु के ग्राहक बार, क्लब और रेस्तरां में शराब पीते हैं।
निरीक्षण में यह भी पता चला कि कुछ ग्राहक 25 साल की उम्र पूरी करने का दिखावा करते हुए शराब पी रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थींं कि कुछ लाइसेंसधारी संचालक नाबालिगों को शराब परोस रहे थे।
विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, सभी होटल, क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।