राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के शिव खोरी, रनसू से कटरा तक तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले से संबंधित मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अपने आरोप पत्र में एजेंसी ने गिरफ्तार आरोपी हाकम खान उर्फ हाकिम दीन पर आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया है।
हमला 9 जून 2024 को हुआ था। बस झंडी मोड़ के पास कांडा पहुंची थी, तभी अज्ञात आतंकवादियों ने उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमले में आठ तीर्थयात्रियों के साथ-साथ बस चालक की भी मौत हो गई और 41 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो ग थे। हमले का उद्देश्य आम जनता और तीर्थयात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में आने वाले लोगों के बीच आतंक फैलाना था। गोलीबारी के कारण बस चालक के सिर पर गोली लगने से उसका नियंत्रण बिगड़ गया। इसके बाद बस गहरी खाई में लुढ़क गई, जिससे दुखद मौतें और चोटें आईं थी।
एनआईए ने विस्तृत जांच और सबूतों की जांच के बाद हाकम को गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए की जांच से पता चला कि हाकम ने हमले के पीछे की साजिश का हिस्सा होने की बात कबूल की थी, जिसे तीन आतंकवादियों ने उसके सक्रिय रसद समर्थन से अंजाम दिया था। एनआईए ने आगे पाया कि उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा, उन्होंने आतंकवादियों को हमले के स्थान की पहचान करने में भी मदद की थी।