नई दिल्ली: किसानों आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में सोमवार को निकिता जैकब, शुभम चौधरी और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली की अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने आवेदकों को एक शर्त पर वापस लेने की मांग के बाद आवेदनों का निपटारा किया कि अगर जांच एजेंसी को पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी अपरिहार्य है तो उन्हें सात दिनों का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा।