क्लैट परीक्षा: एक ही हाईकोर्ट में सारे मामले सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट

कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आयोजित होने वाला प्रवेश परीक्षा – CLAT-UG 2025 सुप्रीम कोर्ट में है. कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हूई.

देश के मुख्य न्यायधीश – CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा के नतीजों के खिलाफ याचिकाओं को देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स से सीधे सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट में सुने जाएंगे सारे मामले

मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि हमने पहले ही अनुच्छेद 32 के तहत याचिका खारिज कर दी है, इसलिए हम इसे हाईकोर्ट को भेजेंगे. इस पर देश के सॉलिसटर जनरल – SG ने कहा कि कई याचिकाएं हैं, कुछ में सवाल अलग-अलग हैं, जो कि मेल नहीं खाते.

इस पर CJI ने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका को एक ही हाईकोर्ट में निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सुनवाई जल्द होगी. इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है और 3 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते तक जवाब तलब किया गया है.

पंजाब या कर्नाटक हाईकोर्ट का जिक्र

विभिन्न HC के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों को नोटिस दिए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है. अब देखना है कि अदालत अंततः इस पर क्या फैसला सुनाता है.

इस तरह, अब मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.CJI ने कहा कि जब सवाल और जवाब स्पष्ट रूप से गलत हों, तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसटर जनरल – SG से पूछा कि आप किस HC का सुझाव देंगे? इस पर SG ने कहा कि पंजाब या कर्नाटक HC में मामला ट्रांसफर किया जा सकता है.

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