बरेली: टोल कर्मियों पर किया था हमला, जज ने 5 को दी उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में टोल कर्मियों से मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने के मामले में जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया. जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि सरकार टोल टैक्स राष्ट्रीय हित में लेती है. उससे हाइवे बनते है. ऐसे में टोल नहीं देना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना है. वहीं कोर्ट के इस फैसले से हड़कम मचा हुआ है.

बरेली में नैनीताल हाइवे पर भोजीपुरा टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने 2019 में टोल कर्मियों से बुरी तरह मारपीट की थी. इतना ही नहीं दबंगों ने टोलकर्मी पर कार चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया था. पीड़ित कर्मचारियों ने मामले में भोजीपुरा थाने में प्रेमनगर के सुरखा बानखाना के रहने वाले सनी पुत्र सुमित कुमार, विनोद मौर्य पुत्र राजेंद्र प्रसाद, भोजीपुरा के ग्राम हंस निवासी रजत गंगवार पुत्र प्रताप सिंह और प्रेम नगर के प्रगति नगर के रहने अंकित भारती के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

आरोपियों को आजीवन कारावास

वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. आज जज रवि कुमार दिवाकर सुनाई के बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं. वहीं सभी आरोपियों को कोर्ट से जेल भेज दिया है. सभी आरोपी जज के समाने रो पड़े और कहा हमें माफ कर दीजिए पूरा जीवन खराब हो गया. ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे. आरोपियों में भाजपा नेता अंकित भारती भी शामिल है.

जज ने कही ये बातें

जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि हाइवे लोगों की सुगमता के लिए सरकार द्वारा बनवाये जाते हैं. सरकार टोल टैक्स सहयोग राशि के रूप में लेती है. जिसे सरकार विकास कार्यों में खर्च करती है. जो व्यक्ति टोल टैक्स नहीं देते हैं वो लोगों की सुख सुविधा व राष्ट्रीय विकास में एक तरह से बाधा पहुंचाते हैं और राजस्व को क्षति पहुंचाते हैं.

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