सैफ अली खान अटैक केस में आरोपी शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. सरकारी वकील ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन जज ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है. कोर्ट ने कहा कि ये मामला सेशन कोर्ट कमिटी का है इसलिए आगे सेशन्स कोर्ट जाओ. हालांकि, कोर्ट में भी आरोपी की पहचान को लेकर सवाल उठे हैं.
सैफ अली खान हमले के मामले में मुंबई पुलिस कोलकाता निवासी खुक्रमोनी जहांगीर शेख का बयान दर्ज करेगी. पुलिस के अनुसार, आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोलकाता में शेख के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा था. आरोपी शरीफुल गुवाहाटी से दावकी नदी क्रॉस कर अवैध तरीके से बांग्लादेश से कोलकाता गया था और उस ने सिम कार्ड लिया था.
आरोपी शरीफुल के वकील ने क्या-क्या कहा?
इस केस में बचाव पक्ष ने भी कई आरोप लगाए हैं. बचाव पक्ष ने कहा, सिसिटीवी सैफ के घर पर ही था बाकी जगह क्यों नहीं था, क्यों बिल्डिंग मैं आते जाते, गेट या डक के पास आरोपी नहीं दिखा. आरोपी शरीफुल के वकील ने कहा, सरकारी पक्ष की दलील है कि चाकू कहां से लाया गया है, फॉरेंसिक में भेजना है, कोई साथी है या नहीं, ये पता लगाना है इसलिए पीसी मांगी गई है. आरोपी काफी घबराया हुआ है. उसने कहा है कि मैं वो नहीं हूं जो फुटेज में है, मुझे फंसाया जा रहा है.
वकील ने कहा, जांच में प्राइमा फेसी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, जिससे आरोपी शरीफुल की संलिप्तता का पता चले.
CCTV फुटेज को लेकर उठाए सवाल
डिफेंस लॉयर ने सैफ के घर से मिले सीसीटीवी कैमरे को लेकर सवाल उठाए हैं. वकील ने कहा, सीसीटीवी की फुटेज और पकड़े गए आरोपी की तस्वीर कोर्ट में दिखा कर वकील ने कहा, जिसे शख्स को पुलिस ने पकड़ा है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स से अलग है. दोनों की तस्वीर मैच नहीं हो रही है, पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है. आरोपी की गिरफ्तारी से पहले कानूनी नियमों का पालन नहीं हुआ है.