यूपी : कोरोना संक्रमित भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, प्रचार में 5 कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं, दिशा-निर्देश जारी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित न केवल चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। वहीं उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों को साथ नहीं रख सकेंगे। चुनावी सभा में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने सोमवार को पंचायत चुनाव में संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी। 

मतदाता मास्क में ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। कोविड मरीज या आइसोलेशन में रह रहा व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसे अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, संक्रमित को मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी को सूचित करना होगा। पीठासीन अधिकारी उसे सबसे अंत में मतदान करने की इजाजत देंगे। साथ ही इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पर पीपीई किट उपलब्ध कराएंगे। यह पहनकर ही पीठासीन अधिकारी संक्रमित को मताधिकार का उपयोग कराएंगे।

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