सहारनपुर मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने सरकारी कर्मचारियों के फरवरी माह के वेतन पर रोक लगा दी है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है, उन पर ये कार्रवाई की गई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये फरमान सुनाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया है। मंडलायुक्त ने इसे गंभीरता से लिया है और डीएम को सख्त निर्देश दिए है। मंडलायुक्त ने बताया कि यूपी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के कार्मिकों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करना था।
मंडलायुक्त ने कहा-जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनका फरवरी 2025 का वेतन रोका जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।
उन्होंने तीनों जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वे शासनादेश का सख्ती से अनुपालन कराएं। इसके तहत सभी संबंधित कर्मचारियों से जल्द से जल्द संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करवाया जाए। मण्डलायुक्त ने कहा-जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।