संसद सत्र में शामिल होंगे जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद, दो दिन की मिली हिरासत पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं। कस्टडी पैरोल में एक कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान तक ले जाया जाता है।

राशिद को जमानत की शर्तों के तहत सेलफोन का उपयोग न करने सहित कुछ शर्तों का पालन करना पड़ा। बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित किया। राशिद ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें बिना किसी उपाय के छोड़ दिया गया था, क्योंकि पिछले साल लोकसभा के लिए उनके चुनाव के बाद उन्हें विशेष एमपी-एमएलए अदालत नहीं होने के कारण अधर में लटका दिया गया था।

अंतरिम राहत के रूप में, उन्होंने हिरासत पैरोल की मांग की। एनआईए के वकील ने हिरासत पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि राशिद के पास संसद में उपस्थित होने का कोई निहित अधिकार नहीं था और उन्होंने राहत मांगते समय कोई “विशिष्ट उद्देश्य” नहीं दिखाया था। एजेंसी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताईं।

राशिद को 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनका मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण और नामित आतंकवादी हफीज सईद से कनेक्शन से जुड़ा है।

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