हमला मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की जेल की सजा माफ, मुआवजा देने का निर्देश

मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2005 के पार्किंग हमला मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई एक साल की जेल की सजा रद्द करके मुचलके का भुगतान करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

हालांकि, सत्र अदालत ने 59 वर्षीय अभिनेता को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत रिहाई का लाभ उठाने के लिए मारपीट मामले के पीड़ित प्रतीक पशीने को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी) ने 2005 में पार्किंग विवाद को लेकर पशीने पर हमला करने के लिए नवंबर 2016 में अभिनेता को आईपीसी की धारा 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया था और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

पंचोली ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. जी. ढोबले ने बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पंचोली की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें जेल की सजा से छूट दे दी।

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