फेक आधार कार्ड केसः इरफान सोलंकी को राहत, हाइकोर्ट से मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल करने के मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है. इस मामले में कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में केस दर्ज कराया गया था. पिछले 2 साल से वो जेल में बंद हैं.

हालांकि फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. गैंगस्टर के एक अन्य मुकदमे में अभी उन्हें जमानत मिलना बाकी है. अगर उसमें भी जमानत मिल जाती है तभी सोलंकी जेल से बाहर आ पाएंगे. इरफान की जमानत अर्जी पर वकील इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अपना पक्ष रखा. इसके बाद जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया.

झोपड़ी में लगाई थी आग

कानपुर के जाजमऊ में इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी का आवास है. रिजवान के घर के बगल में एक प्लॉट है जहां नजीर फातिमा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहती थीं. उन्होंने 7 नवंबर, 2022 को केस दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और उसके गुर्गों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. यह केस एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां से इरफान समेत सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी.

आगजनी के मामले में 7 साल की सजा

इरफान के ऊपर इस मुकदमे के अलावा रंगदारी मांगने, फर्जी आधार कार्ड बनवाने समेत गैंगस्टर का मुकदमा भी चल रहा है. आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने की वजह से इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी. उप चुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर और विधायक बनी.

कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने रंगदारी मामले में इरफान सोलंकी को राहत देते हुए जमानत मंजूर की थी. उसके बाद सबसे बड़ा मामला फर्जी आधार कार्ड के ऊपर हवाई यात्रा करने का था, क्योंकि इस केस में इरफान के ऊपर गंभीर धाराएं लगी थीं. इस मामले में जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी. फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत पर सुनवाई के लिए बुधवार को तारीख लगी थी यहां आज उन्हें राहत मिल गई.

जमानत मंजूर होने पर पत्नी ने जताई खुशी

इरफान सोलंकी की पत्नी और वर्तमान में सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में भी इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. उन्होंने बताया कि अब सिर्फ गैंगस्टर मामले में जमानत मिलनी बाकी है उसके बाद इरफान जेल से बाहर आ सकते है. पति को जमानत मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें रमजान के महीने में ईद से पहले ईदी मिल गई है.

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