रंग वाली होली यानि धुलेंडी वाले दिन शराब आदि पीकर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं है। शराब पीकर वाहन चलाने कर हुड़दंग मचाने वालों को तीन महीने की जेल या फिर लाइसेंस रद्द हो सकता है। होली वाले दिन किसी तरह के हुडदंग व जिंग-जैग ड्राइविंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की 250 से जयादा टीमें तैनात रहेंगी। सभी ट्रैफिक कर्मियों को प्रमुख चौराहों व सड़कों पर रहने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने बताया कि बड़ी होली वाले दिन ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल टीमें भी गश्त करेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सड़कों को पर उतरने के आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) सत्यवीर कटारा ने बताया कि शुक्रवार को दुल्हेड़ी वाले दिन ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों, वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, टेढ़े-मेढ़े रास्ते से गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, लाल बत्ती पार करने, तीन लोगों के साथ गाड़ी चलाने, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने या सवारी करने, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने आदि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक यातायात इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रमुख चौराहों, शराब पीने वाले स्थानों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच दल तैनात किए जाएंगे। ये विशेष यातायात पुलिस जांच दल दिल्ली भर में विभिन्न सड़कों और रणनीतिक स्थानों/चौराहों पर तैनात रहेंगे, साथ ही पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस दल भी शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती तोडऩे आदि की जांच करेंगे। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 206 के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, लाल बत्ती तोडऩा, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना, दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को बैठाना, बिना हेलमेट के सवारी करना/पीछे की सीट पर बैठना आदि के मामलों में अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और उसे कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताय कि उन वाहनों के पंजीकृत मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके वाहन नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं आदि।
जनता से अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। निर्धारित गति सीमा का पालन करें। यातायात संकेतों का पालन करें। अन्य वाहनों के साथ रेसिंग या प्रतिस्पर्धा में शामिल न हों। दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए और तीन लोगों को बैठाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए।
-लापरवाह, खतरनाक या टेढ़े-मेढ़े तरीके से वाहन न चलाएं।
– नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन न चलाने दें।
-दोपहिया वाहन पर स्टंट न करें।
– इसके अलावा, आम जनता और वाहन चालकों को धैर्य रखने, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करने और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493, और हेल्पलाइन नंबर 1095/011-25844444 के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी सहायता के लिए आम जनता यातायात नियंत्रण कक्ष से टेलीफोन नं. 011-23379193 या 011-23378707 पर भी संपर्क कर सकती है।