युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वालों की अब खैर नहीं, हरियाणा सरकार लाई कानून

युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वालों की अब खैर नहीं. इस बाबत हरियाणा सरकार बड़ा कानून लेकर आई है. इसमें एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दरअसल,हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को 4 विधेयक पास हुए. इसमें ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025, शव सम्मान निपटान विधेयक, जुआ-सट्टा विधेयक-2025 और अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक पास हुआ.

हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 की तो इसमें अवैध रूप से डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. कानून ना मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

जुआ-सट्टा विधेयक-2025 भी पारित

बजट सत्र में हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक-2025 भी पारित हुआ है. इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी.हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 सदन में पेश किया गया. इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

विनेश फोगाट को लेकर हो चुका है बड़ा ऐलान

इससे पहले मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को लेकर बड़ा फैसला लिया था.मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि हरियाणा कैबिनेट ने विनेश फोगाट को राज्य की खेल नीति के तहत ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया है.

सीएम ने कहा था, राज्य की खेल नीति 3 तरह के लाभ देती करती है. इसमें 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार, ग्रुप ए के ​​तहत एक उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) की नौकरी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट देना शामिल है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here