संभल: विवादित स्थल की रंगाई-पुताई पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग

संभल के विवादित स्थल का रंगरोगन कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता सतीश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का इस विवादित स्थल के रंगरोगन की मांग पर आदेश उचित नहीं. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित ढांचे के बाहरी भाग की सफेदी पर हुए व्यय की राशि जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति से वसूलने का निर्देश देना क्या उचित था, जबकि इससे हरिहर मंदिर, संभल के भक्तों को नुकसान पहुंचेगा.

याचिका में कहा गया कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हरिहर मंदिर, संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिस पर जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति का अवैध कब्जा है.

बता दें कि 13 मार्च को दो सदस्यीय टीम ने विवादित स्थल का निरीक्षण कर उसकी लंबाई-चौड़ाई नापी थी. इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था. 12 मार्च को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एक हफ्ते में सफेदी करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि काम पूरा होने के बाद इसका खर्चा इंतजामिया कमेटी एएसआई को देगी.

वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट का एएसआई को विवादित ढांचे के बाहरी भाग की सफेदी पर हुए खर्च की राशि जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति से वसूलने का निर्देश देना उचित नहीं है. इससे हरिहर मंदिर, के भक्तों को नुकसान पहुंचेगा.

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