दिल्ली कैबिनेट ने फीस एक्ट को दी मंजूरी, नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी

दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस बिल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस बात की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। इस बिल के लागू होने के बाद से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर रोक लग जाएगी। बता दें कि बीते कई दिनों से सीएम रेखा से अभिभावक मिलकर इस बात की शिकायत कर रहे थे। 

पिछली सरकार पर बोला हमला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।

फुल प्रूफ है ये बिल
1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है।

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