अयोध्या: राम पथ के 14 किमी दायरे में शराब-मीट पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी. इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी. इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा. यह निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. कार्यान्वयन की विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी.

अयोध्या में राम मंदिर राम पथ पर स्थित है. यह अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. अयोध्या नगर निगम ने इसके 14 किलोमीटर के इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है. अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है. वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं.

14 किलोमीटर इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

राम पथ के 14 किलोमीटर इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर पाबंदी के कार्यान्वयन के विवरण और समयसीमा की घोषणा नगर निगम द्वारा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है. कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं. राम नगरी अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है. अब नए पारित प्रस्ताव में यह प्रतिबंध फैजाबाद शहर के कुछ इलाकों को शामिल करते हुए पूरे राम पथ पर लागू किया जाएगा.

मेयर ने कही ये बात

इसको लेकर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की है. मेयर ने कहा है कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है.

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