रेलवे का अहम कदम, स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश

भारतीय रेलवे ने 1 मई, 2025 से कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों पर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नए नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को अब स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें केवल साधारण (अनारक्षित) कोच में ही यात्रा करने की अनुमति होगी, चाहे उनका टिकट ऑनलाइन हो या काउंटर से खरीदा गया हो।

अगर वेटिंग लिस्ट के यात्रियों ने रिजर्व कोच में यात्रा की तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्लीपर कोच में यात्रा करने पर 250 रुपये का जुर्माना होगा, जबकि एयर कंडीशन कोच में यात्रा करने पर जुर्माना 440 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से बोर्डिंग पॉइंट से अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जा सकता है। यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए नियमों के तहत एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) भी 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब यात्री सिर्फ दो महीने पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब सभी ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होगी।

इन बदलावों का उद्देश्य वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। रेलवे का मानना है कि साधारण कोच में यात्रा को सीमित करके रिजर्व कोच में भीड़ कम की जा सकेगी। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री यदि एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनकी टिकट कन्फर्म हो, अन्यथा उन्हें सामान्य डिब्बे में यात्रा करनी होगी।

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