अनुमति लेकर की थी पाकिस्तानी महिला से शादी, बर्खास्त जवान का बयान- कोर्ट से मिलेगी न्याय की उम्मीद

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसी बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक जवान चर्चा में आ गया, जिसने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की थी। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ ने जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

जवान का दावा: मिली थी अनुमति

जवान मुनीर अहमद, जो सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात थे, ने बताया कि उन्होंने अपनी शादी की जानकारी बल के मुख्यालय को दी थी और अनुमति मिलने के बाद ही विवाह किया। मुनीर ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2022 में पाकिस्तानी महिला मीनल खान से विवाह की इच्छा जताई थी और सभी जरूरी दस्तावेज भी मुख्यालय को सौंपे थे। इसके बाद 30 अप्रैल 2024 को शादी के लिए स्वीकृति मिली थी।

शादी के बाद हुई कार्रवाई

मुनीर ने 24 मई 2023 को वीडियो कॉल के जरिए मीनल खान से शादी की थी। उन्होंने शादी के दस्तावेज और तस्वीरें अपनी यूनिट को सौंप दी थीं। मीनल 28 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थीं, जो 22 मार्च को समाप्त हो गया था। लेकिन वीजा खत्म होने के बावजूद वह भारत में रहीं। 29 अप्रैल को जब पाक नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया, तब भी मीनल को डिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल मीनल अपने पति के साथ जम्मू स्थित उनके घर में रह रही हैं।

सीआरपीएफ का आरोप: नियमों का उल्लंघन और सुरक्षा को खतरा

CRPF का कहना है कि मुनीर ने न केवल अपनी शादी की जानकारी छिपाई, बल्कि मीनल के वीजा समाप्त होने के बाद भी उन्हें भारत में रहने दिया। बल के अनुसार, यह देश की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा कदम था और इसी कारण उन्हें बर्खास्त किया गया।

कोर्ट में चुनौती देंगे फैसला

बर्खास्तगी के बाद मुनीर अहमद ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से इस कार्रवाई की जानकारी मिली। इसके बाद बल की ओर से उन्हें पत्र भी मिला। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अचानक भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया था, जहाँ उन्होंने अपनी पोस्टिंग जॉइन करने के दौरान शादी की जानकारी दी थी।

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