इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया ई-कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन की शुरुआत 8 मई को की गई, जिसमें पैन कार्ड की आवश्यकता और इसके फायदे पर जोर दिया गया है। डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। इसके अलावा, एनआरआई बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया उपलब्ध है।
पैन कार्ड की आवश्यकता और प्रक्रिया
आधुनिक वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। डिपार्टमेंट ने बताया कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए माइनर पैन कार्ड जारी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में माता-पिता के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। यह नियम विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI) बच्चों पर भी लागू होता है।
माइनर पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया
स्टेप-1:
सबसे पहले, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप-2:
वेबसाइट पर ‘न्यू अप्लीकेशन’ विकल्प पर क्लिक करें और ‘कैटेगरी’ में माइनर पैन का चयन करें।
स्टेप-3:
इसके बाद, माइनर और उनके पैरेंट्स की डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरें।
स्टेप-4:
पैरेंट्स का एड्रेस और सिग्नेचर अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
स्टेप-5:
अगले पेज पर, माइनर का प्रतिनिधि (अभिभावक) अपनी डिटेल्स, माइनर की फोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
पैन कार्ड जारी होने की प्रक्रिया
फॉर्म जमा करने के बाद भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें। सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा।
इस पहल के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उद्देश्य बच्चों और एनआरआई परिवारों को पैन कार्ड बनवाने के प्रति जागरूक करना है।