इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित एक नई याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने इसे वापस लेने का आग्रह किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले निपटाए गए मामले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका में क्या था?

कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर ने नए साक्ष्यों का दावा करते हुए राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि याचिका के निपटारे तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट का रुख

अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की याचिका का निपटारा पहले ही 5 मई को किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प है। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।

पहले का निर्णय

5 मई को कोर्ट ने शिशिर की मूल याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें अन्य कानूनी विकल्प तलाशने की अनुमति दी थी। अब अदालत ने नए तथ्यों के आधार पर दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया और उसे वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया।

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