पीएफ निकालना चाहते हैं? जानिए आसान तरीका और जरूरी शर्तें

अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो वो पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा होता है। आमतौर पर यह राशि रिटायरमेंट के बाद निकाली जाती है, लेकिन अगर घर खरीदने, शादी, इलाज या किसी और जरूरी काम के लिए पैसे की जरूरत हो, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से आंशिक रकम निकाल सकते हैं।

पीएफ निकालने के लिए जरूरी शर्तें

  • UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए।
  • लिंक किया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
  • आधार कार्ड EPFO अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि फॉर्म जमा करते समय OTP के जरिए eKYC करना होता है।
  • आपका बैंक खाता और IFSC कोड EPFO डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए।
  • यदि नौकरी की अवधि 5 साल से कम है, तो PAN नंबर देना अनिवार्य होता है।
  • आपकी नौकरी शुरू करने की तारीख EPFO रिकॉर्ड में मौजूद होनी चाहिए।

किन हालात में निकाल सकते हैं पीएफ

  • घर, फ्लैट या प्लॉट की खरीद या निर्माण के लिए
  • फैक्ट्री या संस्थान बंद हो जाने पर
  • खुद या परिवार में किसी की गंभीर बीमारी होने पर
  • खुद, बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी में
  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
  • प्राकृतिक आपदा की स्थिति में
  • संस्थान में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर
  • विकलांग सदस्य उपकरण खरीदने के लिए
  • रिटायरमेंट से 1 साल पहले (54 वर्ष के बाद) आंशिक निकासी
  • 55 वर्ष के बाद वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए

पीएफ निकालने की प्रक्रिया (ऑनलाइन)

  1. UAN पोर्टल पर लॉग इन करें।
  2. अपनी KYC और सेवा से जुड़ी जानकारी जांच लें।
  3. क्लेम फॉर्म का विकल्प चुनें – आंशिक (Form 31) या पूर्ण (Form 19)।
  4. OTP के जरिए eKYC को प्रमाणित करें और दावा सबमिट करें।

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