बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को मारपीट मामले में कोर्ट ने जेल भेजा

दरभंगा व्यवहार न्यायालय की एमपी-एमएलए अदालत ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक पुराने आपराधिक मामले में सुनवाई के बाद दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत से आया है।

इससे पहले, विधायक मिश्रीलाल यादव को भादवि की धारा 323 के तहत तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना सुनाया गया था। यह फैसला दरभंगा के विशेष एमपी-एमएलए न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बुधवार को सुनाया था। विधायक यादव गुरुवार को इसी मामले में अपील के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुनवाई के बाद उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला रैयाम थाना क्षेत्र के कांड संख्या 4/19 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता उमेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल में भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि मिश्रीलाल यादव ने फरसा से हमला कर उनके सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई, जबकि सुरेश यादव ने लाठी और रॉड से मारपीट करते हुए उनकी जेब से 2300 रुपये निकाल लिए।

घटना के बाद पीड़ित का इलाज पहले केवटी पीएचसी और फिर डीएमसीएच में हुआ। मामले में पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था और 17 अप्रैल 2020 को अदालत ने संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और बहस के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

विधायक ने कहा कि वह कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अपील करने आए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में भेज दिया है।

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