उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। याचिका में उन पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम में अनियमितताओं समेत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं।
न्यायालय ने मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी जवाब का प्रत्युत्तर देने को कहा गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की तिथि तय की है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष उनके सेवानिवृत्त होने से पहले गुरुवार को हुई।
मामले में देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया कि मंत्री जोशी ने सरकारी संसाधनों का अनुचित प्रयोग किया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय शपथपत्र में मंत्री ने अपनी संपत्ति नौ करोड़ रुपये दर्शाई थी। आरोप है कि उन्होंने बागवानी एवं जैविक खेती के नाम पर विदेशी यात्राएं कीं और सैन्य धाम के निर्माण कार्य में भी अनियमितताएं बरती गईं।