द्वारिका सिटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी

मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीएम सदर एवं एमडीए के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ जानसठ रोड स्थित द्वारिका सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश की जानकारी दी।

शहर के शेरनगर और बीबीपुर क्षेत्रों में द्वारिका बालाजी कंसोर्टियम द्वारा लगभग 100 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अभी लगभग 30 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है।

जानसठ रोड पर स्थित द्वारिका सिटी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें कॉलोनी के मध्य की करीब सात बीघा भूमि को लेकर भूमि स्वामी ने विभिन्न शिकायतें शासन स्तर पर दर्ज कराई थीं। मंडलायुक्त और उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता, निवासी उत्तरी सिविल लाइन, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया।

एसडीएम सदर निकिता शर्मा ने बताया कि कंपनी प्रबंधन को कोर्ट के आदेशों की जानकारी देने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे। शनिवार को वह एमडीए अधिकारियों के साथ द्वारिका सिटी पहुंचीं और वहां उपस्थित कंपनी प्रतिनिधियों को आदेश के पालन के लिए कहा। इस दौरान सीओ नई मंडी रुपाली राय और एमडीए के सहायक अभियंता भरत पाल भी मौजूद रहे।

कंपनी के निदेशक अजय बंसल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निर्माण कार्य पहले ही रोक दिए गए हैं और आदेशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here