राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने वाहनों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) जल्द ही नया दिशानिर्देश जारी कर सकता है। अगले तीन दिनों के भीतर इसका आदेश आने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली सरकार, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ एक अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
फिलहाल दिल्ली में CAQM का पुराना आदेश प्रभावी है। हालांकि, आयोग को इस विषय में दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक पत्र प्राप्त हो चुका है, परंतु अभी तक नए निर्देशों पर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो पेट्रोल पंप डीलर्स पहले भी प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर आपत्ति जता चुके हैं, जिससे आगामी बैठक में मतभेद की स्थिति बन सकती है।
वाहनों की जब्ती का अधिकार नहीं
CAQM के पास वाहनों को जब्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसी आधार पर फिलहाल दिल्ली सरकार ने भी पुराने वाहनों की जब्ती से संबंधित कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि केवल अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ही कार्रवाई की जाएगी।
पुरानी नीति पर सरकार का बदला रुख
दिल्ली सरकार ने पहले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक का निर्णय लिया था, लेकिन तीन दिनों में ही इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए उसे संशोधित किया गया। सरकार ने CAQM को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही ज़ब्त किया जाएगा।
उपराज्यपाल की आपत्ति
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था फिलहाल मौजूद नहीं है जिससे लाखों वाहनों को हटाना या स्क्रैप करना संभव हो। साथ ही यह भी कहा कि आम लोग, खासकर मध्यवर्ग, बड़ी बचत कर वाहन खरीदते हैं, ऐसे में अचानक उसे अमान्य घोषित करना व्यवहारिक नहीं होगा।