भारतीय क्रिकेटर यश दयाल पर गंभीर आरोप लगने के बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह धारा गैर-जमानती मानी जाती है और इसके अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक युवती ने दयाल पर विवाह का झांसा देकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है।
युवती ने सौंपे सबूत
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि यश दयाल ने उसे शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए, और अब वह पीछे हट रहे हैं। युवती ने अपने दावों को मजबूत करने के लिए व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं। पुलिस इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है।
गिरफ्तारी की संभावना
फिलहाल पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू नहीं की है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष युवती का बयान दर्ज होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यश दयाल की गिरफ्तारी हो सकती है और दोष सिद्ध होने पर उन्हें 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
पांच साल से संबंध में होने का दावा
पीड़िता, जो कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है, ने अपने बयान में कहा कि वह पिछले पांच वर्षों से यश दयाल के साथ रिश्ते में थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि यश के परिवार ने भी विवाह का आश्वासन दिया था और वह उनके घर नियमित रूप से आती-जाती रही। हालांकि, अब तक दयाल परिवार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, न ही सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी किया गया है।
हेल्पलाइन पर की थी शिकायत
पीड़िता ने शुरुआत में 14 जून को महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर 21 जून को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया।